आरटीओ द्वारा की गई वाहनों की चैकिंग, वसूल किए 36 हजार 500 रूपये
खण्डवा।
अतिरिक्ति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने पुनासा क्षेत्र में अवैध संचालित समस्त वाहनों के विरूद्ध गुरूवार को कार्यवाही की गई। कार्यवाही में श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, एम.पी.पी.जी.सी.एल, दोंगालिया से संचालित समस्त बल्कर/डंपर संचालकों को वाहन की नियमानुसार भार क्षमता अनुसार ही राखड़ का परिवहन किये जाने हेतु निर्देशित किया व पॉवर प्लांट के नोडल अधिकारी श्री राजेश तिवारी, अधीक्षण अभियंता, राखड मैनेजमेंन्ट को दूरभाष पर एवं कार्यालयीन पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि आपकी ईकाई से जिन वाहनों (बल्कर/डंपर) में राखड का परिवहन किया जा रहा है, उनमें वाहन की भार क्षमता अनुसार ही राखड को लोड करें, वाहनों में ओव्हरलोड राखड का परिवहन करने पर सड़कों पर अत्यधिक दबाव के कारण, सड़कों की स्थिति जर्जर हो रही है।
अतिरिक्ति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री बिल्लौर ने बताया कि इंदौर-इच्छापुर फोरलेन मार्ग पर राखड़ का संचालन करने वाले 1 डंपर से 20 हजार रूपये एवं जमना क्रेन खण्डवा के 1 डंपर से 10 हजार रूपये तथा अन्य 4 वाहनों से विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुये 6500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार कुल 6 वाहनों से 36500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री बिल्लौरे ने बताया कि आज अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई, जो आगामी अवधि में भी सतत जारी रहेगी। समस्त ऐसे संचालक जो राखड का परिवहन कर रहें है, वे वाहनों में वाहन की भार क्षमता के अनुसार ही राखड का परिवहन करें, अन्यथा ओव्हरलोड की दशा में चेंकिग के दौरान मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जावेगी।
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