ad

28 मार्च तक ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भरना होगा ब्याज : 11 मार्च को कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक पुन: करेंगे समीक्षा


 28 मार्च तक ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भरना होगा ब्याज : 11 मार्च को कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक पुन: करेंगे समीक्षा

छिन्दवाड़ा - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को ड्यू डेट पर चुकौती करने पर ही शून्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी, यह राशि 7 प्रतिशत की दर से कृषक को ही ऋण, वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक इसके पश्‍चात कृषकों को 12 प्रतिशत ब्‍याज दर से ब्याज सहित भुगतान करना होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अपने कालातीत सदस्यों को निरंतर समझाइस के उपरांत भी ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों के विरूद्ध संस्थाएं धारा 84 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रकरण दायर कर रही है। अबतक समितियों द्वारा 200 से अधिक प्रकरण सहकारिता विभाग के सी.जे.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। जिसका न्यायालयीन व्यय भी कालातीत सदस्यों से वसूला जा रहा है। इसी तरह क्रिस योजना के तहत लगभग 700 से अधिक कालातीत ऋणी सदस्यों के प्रकरण तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) को ऋण वसूली हेतु सौंपे गए है जो लगातार जारी है। बैंक के प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी लगातार शाखाओं / समितियों के प्रभारियों के कामकाज एवं शाखाओं और समितियों के कार्यक्षेत्र में भ्रमण कर ऋण वसूली के निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति की समीक्षा कर रहे है। बुधवार को भी मुख्‍यालय से विडीयों कॉनफरेंसिंग के जरीये बैंक के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी अभय कुमार जैन ने ऋण वसूली सहित अनेक महत्‍वपूर्ण बिन्‍दुओं पर अपने शाखा और समिति प्रभारियों के साथ चर्चा की तथा 28 मार्च तक ऋण वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्‍य न्‍यूनतम 60 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उल्‍लेखनीय है कि खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा विपरीत अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित है। उक्‍त दिनांक तक ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी सदस्यों को शासन की शुन्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस योजना के लाभ हेतु आवश्यक है कि ऋणी सदस्य लिए गए ऋण की चुकौति निर्धारित तिथि के पूर्व करें।

                  जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा से सम्बद्ध 24 शाखाओं अंतर्गत 146 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 1,11,408 से भी अधिक ऋणी किसान है जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है। इस वर्ष 2024-25 में बैंक ने अपनी शाखाओं से संबद्ध बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में 729 करोड़ एवं रबी सीजन में 211 करोड़ इस प्रकार कुल 940 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण कर चुका है जबकि कालातीत ऋण 430 करोड़ वसूलना शेष है। ऐसे में उक्त वितरित अकालातीत व कालातीत ऋण की वसूली के लिए सहकारी समितियां अपने ऋणी सदस्यों के हितों को ध्यान रखते हुए उन्हें शासन की योजनाओं और बैंक कि शाखाओं व समितियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे रहे है। सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को शुन्‍य प्रतिशत ब्‍याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले उन कृषकों को शुन्‍य प्रतिशत ब्‍याज सहायता योजना का लाभ प्राप्‍त हो सकेगा जो समय पर (ड्यूडेट के पूर्व) अपना ऋण चुकाऐंगे जबकि समय पर अपना ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर कृषकों को 12 प्रतिशत ब्‍याज दर से ब्याज सहित ऋण अदा करना होगा। बैंक प्रबंधन ने अपील की है कि ऋणी कृषक समय पर अपना ऋण चुकता कर शासन की शुन्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ सतत प्राप्‍त करें एवं अनावश्‍यक वैधानिक कार्यवाही से बचे। गौरतलब है कि कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक द्वारा कालातीत एवं अकालातीत ऋणों की वसूली शत प्रतिशत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है जिसकी समीक्षा वे स्‍वयं सतत कर रहे है। जानकारी के अनुसार कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक श्री शीलेन्‍द्र सिंह 11 मार्च को ऋण वसूली एवं अन्‍य विकासात्‍मक कार्यों की पुन: समीक्षा करेंगे।

देवेन्द्र सोनी नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार तथा युवा प्रवर्तक के प्रधान सम्पादक है। साथ ही साहित्यिक पत्रिका मानसरोवर एवं स्वर्ण विहार के प्रधान संपादक के रूप में भी उनकी अपनी अलग पहचान है। Click to More Detail About Editor Devendra soni

Post a Comment

Previous Post Next Post