पीसीपीएनडीटी अधिनियम की दी जानकारी
तवानगर । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 22 जनवरी से 8 मार्च तक बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी के तहत केसला परियोजना के सेक्टर सेक्टर एक की आंगनवाड़ी केंद्र तवा नगर 78/79 मैं बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के तहत सेक्टर पर्यवेक्षक चेतना ढीवरे द्वारा गर्भवती धात्री एवं उपस्थित महिलाओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी पीसीपीएनडीटी एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है इसके अंतर्गत प्रसव पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्ण निधन तकनीकी अधिनियम 1994 द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य लिंग आधारित भ्रूण हत्या को रोकना और भारत के घटते लिंग अनुपात को सुधारना है इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है इस अधिनियम के तहत लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है यदि इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए तीन से पांच साल की सजा और 10 से ₹50000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नफीस एवं रितु पथोरिया द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विस्तृत में जानकारी भी जिसके तहत उन्होंने बालिका शिक्षा जेंडर समानता एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।