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भारत में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून: एक विधिक और सामाजिक विश्लेषण - हर्षिता सेन, शोधार्थी , सागर



भारत में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून: एक विधिक और सामाजिक विश्लेषण

 -  हर्षिता सेन, शोधार्थी

 विभाग: अपराधशास्त्र एवं न्याय विज्ञान विभाग संस्थान: डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

         भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचनाओं से प्रभावित रही है। सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याओं ने महिलाओं को लंबे समय तक न्याय से वंचित रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में अनेक विधिक प्रयास किए। संविधान निर्माण के समय ही महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके पश्चात विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, जैसे कि महिला मुक्ति आंदोलन, ने महिलाओं के लिए विशेष कानूनों की मांग को बल दिया।

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 42 प्रसूति अवकाश तथा श्रमिक सुरक्षा की बात करता है। ये प्रावधान महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की आधारशिला हैं।

भारत सरकार ने समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु अनेक अधिनियम लागू किए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज की मांग और उससे संबंधित उत्पीड़न को अपराध घोषित करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और यौन हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (POSH), 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को अवैध घोषित करता है और दोषियों को दंडित करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाकर महिला भ्रूण हत्या को नियंत्रित करता है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 मीडिया में महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई और संरक्षण हेतु आयोग की स्थापना करता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 वंचित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बालिकाओं को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2023 में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसमें धारा 74 से 79 तक महिलाओं की शीलता, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, अश्लील हरकतें और निगरानी जैसे अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। धारा 74 महिला की शीलता भंग करने हेतु हमला को 1 से 5 वर्ष की सजा और जुर्माने के साथ दंडित करती है। धारा 75 अवांछित यौन व्यवहार को यौन उत्पीड़न मानती है। धारा 76 कपड़े उतरवाने या अश्लील इशारे करने को अपराध घोषित करती है। धारा 77 पीछा करना (Stalking) को बार-बार निगरानी रखने के रूप में परिभाषित करती है। धारा 78 यौन उद्देश्य से निगरानी को अपराध मानती है, और धारा 79 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतों या टिप्पणियों को दंडनीय बनाती है।

इन कानूनों ने महिलाओं को सामाजिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से POSH अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और न्याय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति अधिकारों से संबंधित कानूनों ने महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, महिला आयोग और कानूनी सहायता योजनाओं ने वंचित वर्ग की महिलाओं को न्याय तक पहुँचने में सहायता प्रदान की है।

हालांकि विधिक ढांचा सुदृढ़ है, परंतु जमीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव और पारिवारिक प्रतिरोध, न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता और विलंब, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता की कमी, तथा आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याएँ महिलाओं को न्याय से वंचित कर सकती हैं।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु विधिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। त्वरित न्याय प्रणाली, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा, तथा विद्यालय स्तर पर लैंगिक समानता की शिक्षा जैसे उपायों से सुधार संभव है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त भी बनाते हैं। इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता ही इनका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध कर सकती है। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर महिलाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान वातावरण प्रदान करें।

देवेन्द्र सोनी नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार तथा युवा प्रवर्तक के प्रधान सम्पादक है। साथ ही साहित्यिक पत्रिका मानसरोवर एवं स्वर्ण विहार के प्रधान संपादक के रूप में भी उनकी अपनी अलग पहचान है। Click to More Detail About Editor Devendra soni

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