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दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर निर्माण संबंधी जानकारी के लिये नगरपालिका में दिया आवेदन पत्र


 

दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर निर्माण संबंधी जानकारी के लिये नगरपालिका में दिया आवेदन पत्र

इटारसी। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 187 अन्तर्गत नगर सीमा में किसी भी प्रकार के मंदिर और भवन निर्माण के लिये अनुमति आवश्यक होता है।

जुलाई माह में गोठी धर्मशाला की लीज भूमि पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण स्थानीय जन प्रतिनिधि एसडीएम तहसीलदार एवं नगरपालिका इटारसी के अधिकारी के मांग दर्शन में आरंभ हुआ और 27 सितम्बर 25 को वहां हनुमान जी महाराज की स्थापना भी हो गई।

इस संबंध में आज लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका इटारसी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के अनुसार निम्न प्रमाणित दस्तावेज मांगे गये।

1- मंदिर निर्माण की अनुमति के लिये दिया गया आवेदन पत्र ।

2-मंदिर की स्वीकृति डिजाइन नक्शा ।

3-जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है उसका भू-आधिकार पत्र।

4- मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रमाणपत्र ।

5- मंदिर निर्माण हेतु जारी अनुमति पत्र।

उक्तशाय की जानकारी देते हुये गोपाल सोनी कहा कि नगर की हिन्दू समाज जानना चाहता है,कि दक्षिणमुखी हनुमान जी का नया मंदिर नियम और अधिनियमों के अनुसार बना है या फिर विधि के विरोध।



देवेन्द्र सोनी नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार तथा युवा प्रवर्तक के प्रधान सम्पादक है। साथ ही साहित्यिक पत्रिका मानसरोवर एवं स्वर्ण विहार के प्रधान संपादक के रूप में भी उनकी अपनी अलग पहचान है। Click to More Detail About Editor Devendra soni

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