नाले पर अवैध निर्माण का मुद्दा फिर गर्माया । पार्षद ने आयुक्त को की शिकायत : प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए आरोप
इटारसी । शहर की सीमा से लगे सोना सांवरी नाका क्षेत्र में शहर के ड्रेनेज निकासी के एकमात्र स्त्रोत नाले पर भू माफियाओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने संबंधित शिकायत नगर पालिका परिषद इटारसी के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद अमित कापरे ने आयुक्त नर्मदापुरम को की।
क्या है मामला।
दरअसल बीते वर्ष 22 जुलाई 2024 को बारिश के कारण इटारसी नगर के कई ऐसे क्षेत्र जो अभी तक कभी भी बाढ़ की चपेट में नहीं आए थे ऐसे हजारों घरों में पानी घुस गया। कई ऐसे मोहल्ले और कालोनियां बाढ़ की चपेट में आ गए जो इस कथित पुल निर्माण के पहले कभी नहीं डूबे थे। इस आशय की शिकायत सीमावर्ती क्षेत्र के पार्षद अमित कापरे ने अनुविभागीय दंडाधिकारी को की थी। शिकायत पर अनुविभागीय दंडाधिकारी इटारसी ने राजस्व मामले में संबंधितों को नोटिस जारी कर प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य न किए जाने एवं आगामी आदेश तक उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया था। निरंतर शिकायतों के बावजूद अतिक्रमणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। अवैध भूमि पर इतना बड़ा निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा था।
पर्दे के पीछे क्या है
अनावेदक पार्श्व जैन एवं प्रवीण जैन ने खसरा क्रमांक 113 पटवारी हल्का नंबर 14 रकबा 0.284 हेक्टेयर जो की ग्राम पंचायत सोना सांवरी की भूमि पर व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि पर प्रकरण क्रमांक 1375/अ-6/2021-22 में आदेश दिनांक 11/02/2022 के अनुसार व्यपवर्तन कर भू अभिलेख अद्यतित भी कर दिया। ज़बकि भूमि का उद्देश्य इसके इतर अन्य के लिए तय है। इससे साबित होता है कि भूमि के उक्त खसरे के संबंध में बहुत बड़ा हेर फेर किया गया है।
पार्षद अमित कापरे ने बताया कि अनावेदक गण द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि अतिक्रमणकर्ता पार्श्व जैन एवं प्रवीण जैन को उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत सोना सांवरी द्वारा पुलिया निर्माण एवं भवन निर्माण अनुज्ञा दी गई जो की पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित है। चूंकि एसडीएम इटारसी द्वारा दिनांक 24/07/2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जानकर अनावेदक ने दिनांक 26/07/2024 को पंचायत दर्पण पोर्टल पर भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन क्रमांक 2146644 ऑनलाइन आवेदन किया। जिसे भी ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया।
कापरे ने कहा कि चूंकि अब मामला मात्र शहरी क्षेत्र में जल भराव का नहीं रह गया था बल्कि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से शासन को धोखा देना था अतः उन्होंने कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला नर्मदा पुरम से दिनांक 22 जुलाई 2025 को विकास योजना में निर्धारित उक्त भूमि उपयोग की जानकारी मांगी। जिस पर दिनांक 26 जुलाई 2025 को संबंधित कार्यालय द्वारा फाइल संख्या ITSLUC1571215194182 द्वारा ग्राम सोना सांवरी स्थित खसरा क्रमांक 113 का भूमि उपयोग विवरण रिक्रिएशनल बताया। शासन के नियम अनुसार ऐसी भूमि पर भवन निर्माण अनुज्ञा दी ही नहीं जा सकती। यहां यह जानना भी जरूरी है कि ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1 की धाराओं में स्पष्ट उल्लेख है यदि स्थान नदी की बाढ़ की चपेट में आता हो को भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जावेगी का स्पष्ट उल्लंघन और राजपत्रित ऐसे शासकीय आदेश की अवहेलना लाभ पहुंचाने हेतु जानबूझकर कारित की गई है।
पार्षद अमित कापरे ने बताया कि इटारसी होशंगाबाद विधानसभा के सम्माननीय विधायक श्री सीता शरण शर्मा द्वारा 31/07/2025 प्रश्न क्रमांक 97 तारांकित के (घ) में नगरीय विकास एवं आवास विभाग से इटारसी नर्मदा पुरम के नालों पर अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मांगी कि विगत 10 वर्षों में नालों की दिशा परिवर्तन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दें।
इस विधानसभा प्रश्न पर उत्तर के रूप में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भ्रामक जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
अब आगे क्या
इस प्रश्न के उत्तर में श्री कापरे ने कहा कि जनहित के जिस आशय से आयुक्त नर्मदा पुरम को इस गंभीर विषय में शिकायत की गई है इस पर यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं होती है तब इस पूरे घपले में कांग्रेस विधि विभाग के वरिष्ठ जनों से कानूनी सलाह लेकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही हेतु नगर थाना इटारसी में प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।